उद्धव गुट को सुप्रीमकोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं, पार्टी पर दावेदारी को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी, जिसको सुप्रीमकोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद पार्टी की दो फाड़ हो गई थी, पार्टी पर दावे को लेकर दोनों गुटों में खींचतान शुरू हो गई थी। शिंदे गुट लगातार शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहा हैं , शिंदे गुट के पास भारी संख्या में विधायक , सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। जिस कारण शिंदे गुट की ताकत बढ़ती जा रही हैं।
उच्चतम न्यायालय ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-कमान आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन आयोग को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे नीत खेमे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने ‘मूल’ शिवसेना होने के शिंदे खेमे के दावे पर फैसला करने से निर्वाचन आयोग को रोकने का अनुरोध किया था। पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।’’