ED ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क की

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ED ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क की

ED attached former Punjab minister

ED Attached Former Punjab Minister: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधी कानून के प्रावधानों के तहत कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति अंतरिम रूप से कुर्क की है।

Highlights:

  • ED ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क की
  • ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम
  • दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम

(पीएमएलए) के तहत उसकी जांच में पाया गया कि धर्मसोत ने एक मार्च 2016 और 31 मार्च 2022 के दौरान अपने एवं अपने बेटों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित की। इस अवधि के दौरान वह पंजाब में वन मंत्री थे।

दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की

बयान में कहा गया कि ईडी की जालंधर इकाई ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 13 मार्च को धर्मसोत और उनके बेटों की स्वामित्व वाली 4.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां अंतरिम रूप से कुर्क कीं। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

 

 

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