देश के कई राज्य नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू न करने को लेकर बिल ला चुकें हैं। इसी चरण में राजस्थान विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ बिल पारित किया जा चूका है। इस बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएए को लेकर अपना बयान दिया है।
एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा की भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया है और राज्य सरकार को संविधान के तहत इसे लागू करना होगा। नागरिकता केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती हैं। जैसे मोटरव्हीकल एक्ट के तहत केंद्र ने कानून बनाया।
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राज्य चाहे तो इसे लागू नहीं करेंगे। पर कानून की व्यवस्था यह है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट में सेंट्रल गर्वमेंट ने कोई कानून बना दिया तो कोई भी राज्य उसके विरोध में कोई कानून नहीं बना सकता। गौरतलब है की नागरिकता कानून के खिलाफ केरल, पंजाब और राजस्थान सरकार प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में 25 जनवरी को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसे पास कर दिया गया।