दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्राम बहाल करने करने के दिए आदेश - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्राम बहाल करने करने के दिए आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत दिल्ली असेंबली फेलो की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के बाद, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने फेलो को बहाल करने का आदेश दिया है और जारी भी कर दिया है। उन्हें बकाया वजीफा का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने क्या कहा जानें

विधान सभा सचिवालय के 26 सितंबर के एक आदेश में कहा गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने सुभाषिनी रतन और अन्य बनाम विधान सभा एनसीटी दिल्ली और अन्य के मामले में 21 सितंबर के अपने आदेश के तहत निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को नहीं बंद कर दिया जाए और सुनवाई की अगली तारीख तक उनका वजीफा दिया जाए। उपरोक्त अदालती मामलों के मद्देनजर, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने 26 सितंबर के अपने आदेश में निर्देश दिया है कि ‘इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के मद्देनजर, और बोझ से बचने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी के कारण, मैं उन फेलो, एसोसिएट फेलो को बहाल करता हूं जो 8 अगस्त के आदेश से प्रभावित हैं, और आगे निर्देश देता हूं कि उन्हें उचित वजीफा का भुगतान किया जाए। यह आगे के आदेशों के अधीन होगा।

एसोसिएट फेलो की सेवाओं पर सुनाया फैसला

मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने साथियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए कहा, सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं की सेवाएं बंद न की जाएं और याचिकाकर्ताओं को उनका वजीफा दिया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्रामके तहत फेलो, एसोसिएट फेलो की सेवाओं को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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