Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर आज वाराणसी कोर्ट करेगा सुनवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

Gyanvapi case: हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर आज वाराणसी कोर्ट करेगा सुनवाई

वाराणसी जिला न्यायालय बुधवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को आरक्षित करने के अलावा, एएसआई सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए ‘सबूत’ को संरक्षित करने के लिए एक साक्ष्य कक्ष की मांग की है।

वाराणसी जिला न्यायालय बुधवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को आरक्षित करने के अलावा, एएसआई सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए ‘सबूत’ को संरक्षित करने के लिए एक साक्ष्य कक्ष की मांग की है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई द्वारा मशीनों और उपकरणों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है।
 मुस्लिम पक्ष ने हलफनामा में कहा, मस्जिद को नहीं हो कोई नुकसान
हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एएनआई से कहा कि अदालत को ज्ञानवापी मामले में विवाद के सभी मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट फैसला देना चाहिए। हम मुख्य रूप से अदालत से एक साक्ष्य कक्ष उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं जहां सर्वेक्षण के दौरान एएसआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य रखे जाएंगे। दूसरे, वादी 1 ने परिसर आरक्षित करने के लिए कहा है, उस पर भी सुनवाई होगी। तीसरा, मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण पर कई आपत्तियां उठाई हैं। एएसआई ने एक हलफनामा दायर कर कहा है कि सर्वेक्षण से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। 
जानिए एएसआई सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील का क्या कहना है
परिसर में कूड़ा-करकट फैला हुआ है, जिससे सर्वेक्षण में बाधा आ रही है। ये सभी आज सुनवाई के दौरान मुद्दों पर बहस होगी। हमें नहीं लगता कि सर्वेक्षण 4 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। अदालत को इन मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट फैसला देना चाहिए, चतुर्वेदी ने कहा, इससे पहले इस साल अगस्त में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एएसआई को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अक्टूबर, 2023 तक का समय दिया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।