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सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को अपनी विदेशी बंदूक बेचने की मिली अनुमति

समाजवादी पार्टी के सांसद मो. आजम खान को अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि वह दो से अधिक लाइसेंसी अग्नेयास्त्र नहीं रख सकते हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद मो. आजम खान को अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि वह दो से अधिक लाइसेंसी अग्नेयास्त्र नहीं रख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने खान ने इसे बेचने के लिए अनुमति मांगी है। वर्तमान में आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक राइफल और एक दोनाली बंदूक है।
उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा ने कहा, “सांसद को अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति दी गई है। हमने सीतापुर जेल अधिकारियों को उन्हें दी गई अनुमति के बारे में भी सूचित कर दिया है। इससे पहले, सरकार ने अतिरिक्त अग्नेयास्त्रों को सरेंडर करने के लिए जनवरी की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में तारीख जून तक बढ़ा दी गई थी।”
केंद्र सरकार ने पिछले साल 1959 आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें एक व्यक्ति के पास अग्नेयास्त्रों की संख्या तीन से घटाकर दो तक सीमित कर दी गई थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास रिवॉल्वर है, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातमा के पास राइफल है। तंजीन एक विधायक भी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि संशोधन के बाद, उन सभी को नोटिस दिए गए जिनके पास तीन अग्नेयास्त्र थे। इसके बाद कई राजनेताओं ने अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया है।

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