उच्च न्यायालय ने दाखिला प्रक्रिया याचिका में स्टीफंस कॉलेज को बहुत बड़ा झटका दिया हैं। सुप्रीमकोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला किया। स्टीफंस कॉलेज ने दाखिला प्रक्रिया मे आपत्ति जताते हुए सुप्रीमकोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने स्टीफंस कॉलेज की मांग को मानने से इंकार कर दिया हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्टीफंस कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 2022-2023 दाखिला प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था।
क्या था दाखिला प्रक्रिया को लेकर पूरा मामला
दिल्ली विश्वविधालय ने अपने मानकों के अनुसार कहा था स्नातक में सीटों पर दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों का दाखिला सीयूईटी व साक्षात्कार के आधार पर ही होगा। विश्वविधालय ने कहा था कि स्नातक में दाखिला लेने वाले बच्चे 85 फीसदी एंट्रेस व 15 फीसदी साक्षात्कार के द्वारा ही दाखिला ले सकते हैं। लेकिन सेंट स्टीफंस कॉलेज अपनी नीति बनाकर दाखिला प्रक्रिया को विश्वविधालय के विरूद्ध अपना रहा था, विश्वविधालय ने कई बार सेंट स्टीफंस कॉलेज से कहा था वह विश्वविधालय का हिस्सा हैं , जिसके पश्चात वह अपनी नीति दाखिला प्रक्रिया में नहीं चला सकता हैं।