सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की तरफ से विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने के संबंध में दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।” पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं।
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कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह ब्याज देने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए।कोर्ट ने 7 मई को कार्ति को मई और जून में विदेश यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन शर्त लगाई थी कि 10 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं।