चारा घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट की रिपोर्ट तलब करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल तय की है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू की होली अब जेल में रहकर ही मनेगी।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने लालू प्रसाद द्वारा अब तक जेल में काटी गई सजा की अवधि और उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई।
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सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 21फरवरी को लालू प्रसाद सहित 75 आरोपियों को सजा सुनाई थी।
लालू प्रसाद को 5 साल के कारावास और 60लाख का जुमार्ना की सजा दी गई है। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोषी पाये जाने के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।