दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पठानकोट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दरअसल करीब 4 साल पहले उनके खिलाफ पठानकोट कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, ये याचिका मुख्यमंत्री केजरीवाल के 11 अप्रैल 2019 को किए गए उस ट्वीट के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा हमले के मामले में पाकिस्तान पूर्व पीएम इमरान खान द्वारा सहायता करने संबंधित ट्वीट किया था।
इससे पहले निचली कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
पठानकोट के रहने वाले तरसेम ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह याचिका दायर की थी, निचली कोर्ट ने 9 जनवरी को केस खारिज कर दिया था, इसके बाद शिकायतकर्त्ता तरसेम ने पठानकोर्ट कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसको लेकर कुलभूषण कुमार ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया, केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील विक्रांत महाजन 28 अप्रैल को पटियाला कोर्ट में पेश हुए, इसके बाद दलीले सुनने के लिए 19 अगस्त का दिन तय किया गया था, इसके साथ ही ऑर्डर के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई थी।
इससे पहले भी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर रह चुके है विवादों में
आपको बता दें कि अभी दो दिन पहले ही अहमदाबाद की एक कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, निचली अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में बयान से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था, इसके खिलाफ केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से एक आवेदन दायर कर तेजी से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।