Delhi: आधे घंटे तक गौरकानूनी तरीके से हिरासत में रहा शख्स, HC ने 50 हजार के मुआवजे का दिया आदेश - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

Delhi: आधे घंटे तक गौरकानूनी तरीके से हिरासत में रहा शख्स, HC ने 50 हजार के मुआवजे का दिया आदेश

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स को गौरकानूनी हिरासत में रखने के लिए 50 हजार के मुआवजे का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बिना किसी वैध कारण के दिल्ली पुलिस ने लॉकअप में लगभग आधे घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिया मुआवजे का निर्देश
आपको बता दें न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि मुआवजे की राशि बदरपुर पुलिस स्टेशन के दो उप-निरीक्षकों के वेतन से काट ली जाए, जो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने और लॉकअप में रखने के लिए जिम्मेदार थे। अदालत ने एक दंडात्मक उपाय की जरूरत की ओर इशारा करते हुए कहा- ‘याचिकाकर्ता द्वारा थोड़ी देर के लिए भी लॉक-अप में बिताया गया समय उन पुलिस अधिकारियों को बरी नहीं कर सकता, जिन्होंने कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है.’
अधिकारियों के मनमानी तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त की- प्रसाद
इसके साथ ही न्यायमूर्ति प्रसाद ने मामले का निपटारा करते हुए, याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की उपेक्षा करने और गिरफ्तारी से संबंधित उचित कानूनी प्रक्रियाओं या सिद्धांतों का पालन किए बिना उसे हिरासत में लेने के अधिकारियों के मनमानी तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त की।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला पिछले साल सितंबर में पुलिस लॉकअप में गैरकानूनी हिरासत से संबंधित मुआवजे के लिए उस व्यक्ति की याचिका के इर्द-गिर्द घूमता है। एक महिला पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की गई। एक उप-निरीक्षक को घटनास्थल पर भेजा गया, जहां उसने याचिकाकर्ता को एक महिला के साथ पाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।