Excise Policy Case: अदालत ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Excise policy case: अदालत ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

Excise policy case

Excise policy case: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ाई ।

HIGHLIGHTS POINTS :

  • दिल्ली की अदालत बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
  • 22 दिसंबर मनीष सिसोदिया रहेंगे हिरासत में
  • सिसोदिया ने उनके बचत खाते को लेकर अदालत में दिया बयान

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित Excise policy case से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी।

सिसोदिया ने उनके बचत खाते को लेकर अदालत में दिया बयान

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने भी एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच का अनुरोध करने वाले सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दे दी। सिसोदिया ने अदालत को बताया कि उनके बचत खाते की कुर्की के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान रोक दिया है, जो मामले की जांच भी कर रहा है।

कोर्ट ने नायर के अनुरोध को मंजूर कर लिया

न्यायाधीश ने अनुरोध स्वीकार करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह बैंक विवरण की एक प्रति सिसौदिया के किसी भी अधिकृत वकील को उपलब्ध कराए।एक अलग घटनाक्रम में अदालत ने मामले के एक आरोपी विजय नायर के आवेदन पर भी विचार किया, जिसमें उन्‍हें जेल में ऊनी कपड़े और बारह पुस्तकों की आपूर्ति की मांग की गई थी। कोर्ट ने नायर के अनुरोध को मंजूर कर लिया।
अब समाप्त हो चुकी Excise policy case 2021-22 को बनाने और लागू करने में कथित संलिप्तता के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

Excise policy case में 9 मार्च को हुए सिसोदिया गिरफ्तार

ईडी ने सिसोदिया को उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अदालत ने Excise policy case  में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए।दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई में ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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