राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है।
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग के इकट्ठा होने की इजाजत है। वहीं, अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की संख्या में कोई लिमिट नहीं रहेगी।
केजरीवाल सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी है। सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे। स्विमिंग पूल,स्पोर्ट्स इवेंट खोलने के साथ ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई।
सरकार ने दिल्ली में व्यापार संबंधी प्रदर्शन, मेले के आयोजन की मंजूरी दे दी है। मगर, आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क कवर, आरोग्य सेतु ऐप, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल की जगह के हिसाब से भीड़ एकत्रित करनी होगी। आयोजन स्थल पर किसी भी बीमार व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ पर निगरानी रखनी होगी।