मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर SC ने ED से जवाब मांगा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर SC ने ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जैन को अपनी याचिका के साथ शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ में जाने की भी स्वतंत्रता दी, जिसने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 15 मई को जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
 उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एचसी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखता है। इस स्तर पर सत्येंद्र जैन/आवेदक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

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