दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर सुनवाई 20 दिसम्बर तक टाल दी। सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया है। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग की। एजेंसी ने बलात्कार पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने का भी आग्रह किया। अदालत ने सेंगर को सोमवार को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया था। अपराध के समय बलात्कार पीड़िता नाबालिग थी।