मंत्रालय और विभागों को अब आवंटित बची राशि का इस्तेमाल करने से पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

मंत्रालय और विभागों को अब आवंटित बची राशि का इस्तेमाल करने से पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी

मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यात्रा और प्रशासनिक मद के लिये निर्धारित राशि कोविड-19 महामारी के कारण बिना उपयोग के पड़ी रह सकती है।

सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से घरेलू और विदेश यात्राओं तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिये आवंटित राशि में बचे हुए कोष का अन्य कार्यों में उपयोग करने से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते इन खर्चों के लिये निर्धारित राशि का हो सकता है, उपयोग नहीं हुआ हो।
मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यात्रा और प्रशासनिक मद के लिये निर्धारित राशि कोविड-19 महामारी के कारण बिना उपयोग के पड़ी रह सकती है। मंत्रालयों और विभागों को मिले वित्तीय अधिकार नियम, 1978 के तहत उनके पास उन मामलों में दूसरे मदों में आवंटन बढ़ाने की शक्ति हैं, जहां वृद्धि 5 करोड़ रुपये से कम है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न आसाधारण स्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्रालय विदेश यात्रा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार जैसे मदों में आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उसका दूसरे मदों में आबंटन पर रोक लगाता है। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पूंजी व्यय के संरक्षण की भी जरूरत है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों को घरेलू और विदेश यात्राओं और अन्य प्रशासनिक खर्चों में बची हुई राशि का दूसरे मदों में उपयोग से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।