लुधियाना : विशेष जांच टीम (एसआइटी) द्वारा पूर्व जिला पुलिस प्रमुख चरणजीत शर्मा को श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के उपरांत चलाई गई गोलीकांड के मामले में 2 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त के तहत फरीदकोट के इलाका मजिस्ट्रेट एक ता उप्पल की अदालत में पेश किया। अदालत द्वारा शर्मा को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फरमान सुना दिया।
इस अवसर पर बातचीत करते हुए चरणजीत शर्मा के वकील नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मानयोग अदालत ने उन्हें जडूशियल रिमांड पर भेज दिया है और वह अब इस मामले में जमानत के लिए कोशिश करेंगे। स्मरण रहे कि अक्तूबर 2015 में बहिबल कलां में श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबियों को लेकर सिख संगठनों द्वारा सडक़ों पर विरोध जारी था।
उस दौरान प्रदर्शन कारियों पर बेवजह गोलीबारी किए जाने के आरोप लगे थे। इस गोलीबारी में 2 सिख नौजवानों की मौत हुई थी। उस वक्त मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा पुलिस की अगुवाई कर रहे थे। चरणजीत शर्मा को पिछले दिनों उस वक्त जांच टीम ने होशियारपुर से गिरफतार किया था जब वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विदेश भागने की फिराक में थे।