दिल्ली अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को दी जमानत - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

दिल्ली अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को दी जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी। दिल्ली अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की है। इस बीच अदालत ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया है।

मनोज झा और मीसा भारती भी पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट

इससे पहले राजद प्रमुख अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट के समन पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि 22 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

इसके अलावा राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद सांसद मीसा भारती भी कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 3 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा।

हमें डरने की ज़रूरत है?-लालू 

मंगलवार को राजद प्रमुख लालू यादव ने उनकी सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुनवाई होती रहती है और वह इससे डरने वाले नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राजद प्रमुख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुनवाई होती रहती है। क्या हमने ऐसा कुछ किया है जिससे हमें डरने की ज़रूरत है?

सीबीआई के अनुसार, तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में कंपनी आदि।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।