सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ की ओर से जारी की गई है। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया।
केंद्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी। इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी की ओर से याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने इस शहर की 400 साल पुरानी पहचान को खत्म करने और संस्कृति से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है की संतों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी को प्रस्ताव दिया था।इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था। इससे पहले फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने का निर्णय लिया गया था जिसे बाद में पारित कर दिया गया था।