वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिलने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी।चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की बेंच ने ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की हिंदू पक्षों को अनुमति दे दी।
बेंच ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर उनका जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था जहां सर्वेक्षण में ‘शिवलिंग’ मिलने की बात की गई थी।