एक स्थानीय कोर्ट दो दशक पुराने काला हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ कल अपना फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमे फैसला बाद में सुनाया जायेगा। गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
कोर्ट में पेश होने के लिए ये सभी कलाकार मुंबई से रवाना हो चुके हैं। मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकटकणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 की है।
सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्यकलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे।
हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे। उन्होंने कहा, जब लोगों ने उन्हें देखा और उनकी पीछा किया तो ये कलाकरमृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं।
उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह भी आरोपी है। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है।
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