सलमान खान हिरण शिकार मामला : राजस्थान एचसी ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की स्थानांतरण याचिका स्वीकार की - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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सलमान खान हिरण शिकार मामला : राजस्थान एचसी ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की स्थानांतरण याचिका स्वीकार की

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से दो याचिकाओं को उसके समक्ष स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से दो याचिकाओं को उसके समक्ष स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। इस मामले में अभिनेता सलमान खान आरोपी हैं। इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई अब उच्च न्यायालय में होगी जहां पहले से ही एक याचिका लंबित है।
तीनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी  
खान ने इन दोनों याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था ताकि तीनों मामलों की एक ही जगह सुनवाई हो सके। खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, “संक्षिप्त सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति पीएस भाटी ने दो याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी, जहां राज्य की एक याचिका पहले से ही लंबित है। इन सभी मुकदमों की सुनवाई अब एक जगह होगी, जिससे कीमती समय की बचत होगी।”
बरी करने पर विरोध करने के  मामले की याचिका पड़ी लंबित 
खान ने दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषसिद्धी और पांच साल की सज़ा के पांच अप्रैल 2018 के जिला एवं सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी हुई है। वहीं राज्य सरकार ने सशस्त्र कानून के तहत खान को बरी किए जाने को चुनौती दी हुई है। इसके अलावा, राज्य ने अभिनेता सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू सहित पांच अन्य लोगों को बरी करने को भी चुनौती दी है। यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
 

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