मुंडका इलाके में नाले की सफाई करते समय एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो लोगों की मौत के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले में पीठ की सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।
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रिपोर्ट के अनुसार, 9 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो व्यक्तियों रोहित चांडिलिया (32) और अशोक कुमार (30) की मौत हो गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में सीवर की सफाई के लिए सफाईकर्मी रोहित चांडिल्य अंदर गया, लेकिन काफी देर होने के बाद बाहर नहीं आया।
सीवर से बाहर नहीं आने पर सुरक्षाकर्मी अशोक कुमार उसे देखने नीचे उतरा। सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दोनों बेहोश हो गए। पुलिस और दमकल अधिकारियों की मदद से दोनों को सीवर के अंदर से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।