नई दिल्ली : जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दायर 1200 पन्ने की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 19 जनवरी को अब सुनवाई करेगा। मंगलवार को जज के छुट्टी पर रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तकरीबन तीन साल बाद, भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा अन्य के खिलाफ सोमवार को चार्जशीट दाखिल की।
पुलिस ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। चार्जशीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद के समक्ष दायर की गई। उन्होंने चार्जशीट को अदालत के समक्ष मंगलवार को विचार के लिए रखा। बता दें कि कुमार, खालिद और भट्टाचार्य को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जेएनयू राजद्रोह मामले में आरोपपत्र का संज्ञान लेना या नहीं लेना मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पर निर्भर करेगा।
राजद्रोह के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास अपराध को साबित करने के लिए वीडियो क्लिप हैं, जिसकी गवाहों के बयानों से पुष्टि हुई है। इसके अलावा भी काफी साक्ष्य जुटाने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुमार जुलूस की अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने जेएनयू परिसर में फरवरी 2016 में देश विरोधी नारे लगाए जाने का समर्थन किया था।