नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोएडा में मॉल के निर्माण के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने के मामले में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण प्राधिकरण एसईआईएए (उप्र राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण) को रिपोर्ट देने को कहा है। अधिकरण में एक याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कि मॉल के निर्माण के लिए कोई वैध पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने एसईआईएए को एक महीने में ईमेल के जरिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
अधिकरण ने याचिकाकर्ता धमेंद्र सिंह को निर्देश दिया है कि इस आदेश के अनुपालन के लिए एसईआईएए को सारे कागजात दें। पीठ ने कहा कि इस अर्जी में आरोप लगाया गया है कि नोएडा में ‘स्पैक्ट्रम मॉल’ के निर्माण के लिए कोई वैध पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई है। इसने कहा कि इन आरोपों के मद्देनजर हम यह जरूरी समझते हैं कि एसईआईएए मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अधिकरण ने मामले में सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय कर दी।