चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अपने उस हालिया आदेश को संशोधित करे जिसके तहत उसने राज्य सरकार को रिहाइशी इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने और स्थानांतरित करने से रोका है। अदालत के आठ मई के आदेश को संशोधित करने का अनुरोध करते हुये अतिरिक्त महाधिवक्ता वेंकटरमानी ने कहा कि सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ है और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।
न्यायमूर्ति के कल्याणसुंदरम और न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष आज इसका उल्लेख किया गया। अदालत ने सरकार को रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान स्थानांतरित करने से रोकते हुये कहा था कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों और खासकर महिलाओं की भावनाओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिये क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा वे ही पीडि़त हैं। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को याचिका दायर करने का निर्देश दिया जिस पर सुनवाई होगी।
-भाषा