CMRL New Advisory : मेट्रो महानगरों की वो रेखाएं हैं जो पूरे शहर को चलाती है, इससे इकोनोमी का पहिया दौड़ता है, और लोग भी सहूलियत महसूस करते हैं. मगर क्या हो अगर कहें तो अब चुपचाप आपको मेट्रो का सफ़र करना होगा, कोई चीखम चिल्ली नहीं.
आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी रील्स हमारे फ़ोनों में आती हैं जहां मेट्रो में सफ़र कर रहे पैसेंजर कभी एक दूसरे पर चीखम चिल्ली कर रहा होता है तो कोई तेज आवाज में गाने सुन रहा होता है. इससे दूसरे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब इसका इलाज ढूंढ लिया गया है.
CMRL New Advisory: 500 रूपए का जुर्माना

हाल में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक नई एडवाइजरी जारी की है. इस के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की चीखम
चिल्ली या शोर शराबा करता पकड़ा गया तो उसे अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. यह फाइन छोटा मोटा भी नहीं पूरे 500 रूपए का होगा.
चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के अनुसार मेट्रो या मेट्रो परिसर में तेज आवाज में बात करना, बिना हेडफोन के म्यूजिक या वीडियो चलाना या स्पीकर मोड़ पर काल करना अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
बेवजह शोर को माना बड़ी समस्या
ध्यान हो तो पहले यह बातें सामान्य मानी जाती थीं, लेकिन चेन्नई मेट्रो ने इसे गंभीर समस्या माना है. खासकर मोबाइल के शोर से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे नियम लाए गए हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली मेट्रो में भी तेज आवाज में गाना सुनने जैसी गतिविधियों पर रोक की अपील की गई है, मगर जुर्माने जैसे नियम अभी नहीं लागू हुए हैं.
मगर चेन्नई इसे बड़ी समस्या मानता है. मेट्रो रेलवे (ऊप्रेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट , 2002 की धरा 59 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यवहार जो दुसरे यात्रियों को असुविधा पहुंचाए या उनकी सुविधा में बाधा डाले, दंडनीय अपराध है.
Chennai Metro News: चेन्नई मेट्रो की यात्रियों से अपील

कानून के अनुसार ऐसे मामलों में 500 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. चेन्नई मेट्रो ने इसी कानून के आधार पर इसे दंडनीय अपराध माना है.
बता दें चेन्नई मेट्रो कोर्पोरेशन ने अपने एडवाइजरी में ऐसी बातों का जिक्र किया है जिनसे ऐसी समस्या से बचा जा सकता है. जैसे फोन पर बात करते हुए स्पीकर में न रखना, या गाने सुनते हुए हेडफोन का इस्तेमाल करना. इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने भी साल की शुरुआत में इसी तरह की अपील यात्रियों से की थी.
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