Bangalore Metro Chicks नाम का instagram अकाउंट चलाने वाले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का सख्त रूख, कहा, ‘कैसे आदमी हो तुम?’

HC Dismissed Bangalore Metro Chicks Owner plea

HC Dismissed Bangalore Metro Chicks Owner plea : महिलाओं की जानकारी के बगैर उनकी फोटों खींचने व instatram पर पोस्ट करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरोपी से ही पूछ डाला , ‘कैसे आदमी हो तुम?’ साथ ही सुनाते हुए कहा, ‘तुमने महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है.

HC Dismissed Bangalore Metro Chicks Owner plea: क्या है मामला

HC Dismissed Bangalore Metro Chicks Owner plea
HC Dismissed Bangalore Metro Chicks Owner plea (Source: Social Media)

दरअसल मामला बेंगलुरु का है, जहां आरोपी Bangalore Metro Chicks नाम के instagram अकाउंट चलाया करता था. इस अकाउंट पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की जाती थीं. आरोपी पर आरोप है कि वह महिलाओं की तस्वीर बिना उनकी जानकारी के गुप्त तरह से खींचता था और उसे अपने instagram अकाउंट से शेयर करता था. हालांकि यह अकाउंट अब बंद हो चुका है.

इसी अकाउंट से आरोपी बैंगलुरु मेट्रो में महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीर खींचता था और उन्हें पोस्ट करता था. इसके अलावा वह कैप्शन में आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा था. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया.

इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सनवाई की, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा ‘किस तरह के आदमी हो?’ बता दें इस मामले की सुनवाई जस्टिस नागप्रसन्न कर रहे थे. उन्होंने आरोपी को जमकर लताड़ लगाईं. साथ में इस मामले पर जुड़े तथ्यों पर हैरानी भी जाहिर की.

Bangalore Metro News: ‘महिलाओं को कहीं सुरक्षित नहीं छोड़ा’

Bangalore Metro News
Bangalore Metro News (Source: Social Media)

उन्होंने इस मामले को लेकर महिला सुरक्षा के हालात पर भी चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा, ‘तुमने महिलाओं को मेट्रो में भी सुरक्षित नहीं छोड़ा. तुमने महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है.’ इसपर आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, ‘इस मामले में जांचकर्ता अधिकारी खुद ही शिकायतकर्ता है. कोई अपराध नहीं हुआ है.’

लाइव ला के अनुसार, कोर्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिससे इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. दरअसल, आरोपी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म किया जाए, लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले के बाद एक बार फिर डिजिटल वॉयूरिज़्म, सहमति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

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