भरतपुर जिले से कथित तौर पर अगवा किए गए दो मुस्लिम युवकों के शव बाद में हरियाणा के भिवानी जिले में मिलने के मामले में राजस्थान पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि जानकारी मुताबिक नासीर और जुनैद उर्फ जूना को आगवा किया गया था, जिसके बाद उनका शव एक जली हुई कार में मिला। जुनैद का आपराधिक रिकॉर्ड भी रह चुका है, वहीं परिवार वालों ने बजरंग दल के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा ने किसी भी संगठन का नाम खराब न करने को कहा है जब तक कि इस केस की पूरी जांच नहीं हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, आपराधियों को नहीं जाएगा बख्शा
मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया, भरतपुर के घाटमीका निवासी दो लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान एवं हरियाणा पुलिस समन्वय कर कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है एवं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। गहलोत के अनुसार,राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है।’ वहीं पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि जिन युवकों के शव मिले हैं उनमें से एक जुनैद का गोवंश तस्करी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज हैं।

परिजनों का इस मामले में क्या कहना है
युवक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया वे ‘बजरंग दल’ के थे। भरतपुर पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामजद आरोपी बजरंग दल से जुड़े हैं, लेकिन अपहरण और हत्या के इस मामले में उनकी भूमिका की अभी जांच की जानी है।
भाजपा ने कहा,संगठन को बिना साबूत के नहीं किया जाए बदनाम
राज्य में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने कहा है कि किसी विशेष संगठन को बदनाम करना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी इसकी जांच होनी है और पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह गोरक्षा से जुड़ा मामला है या नहीं। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया, ”आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिकी में जिन लोगों के नाम हैं, वे बजरंग दल से जुड़े हैं, लेकिन इस अपराध में उनकी भूमिका है या नहीं इसकी अभी जांच की जानी है।
जुनैद का रह चुका है क्रिमिनल रिकॉर्ड
उन्होंने कहा कि जुनैद का गोवंश तस्करी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्योंकि यह बात सामने आई है कि उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या दोनों युवकों को बुरी तरह पीटा गया और उनकी मौत हो गई या उन्हें वाहन में जिंदा जला दिया गया। इस बीच शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान स्थिति का जायजा लेने के लिए घाटमीका गांव पहुंची।
बीजेपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ हो जांच
वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ”आरोपियों का संबंध बजरंग दल से है या वे गोरक्षक हैं, यह अभी जांच का विषय है। किसी खास संगठन के लोगों को बदनाम करना न्यायोचित नहीं है। बेहतर हो कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
क्या थी पूरी घटना जानें
पुलिस के अनुसार नासीर (25) और जुनैद उर्फ जूना (35), दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी तहसील के घाटमीका गांव के रहने वाले थे जिनका बुधवार को कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था और उनके शव बृहस्पतिवार की सुबह भिवानी के लोहारू में जली हुई कार में मिले थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक ग्रामीण ने जले हुए वाहन की सूचना दी थी। लोहारू (भिवानी) के पुलिस उपाधीक्षक जगत सिंह ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और कार में दो जले हुए शव मिले। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वाहन को कैसे भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर लोहारू ले जाया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्याम सिंह ने कहा कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गोपालगढ़ थाने में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। सिंह ने कहा कि भिवानी में जली हुई बोलेरो वही है जो भरतपुर से गायब हुई। उन्होंने कहा कि शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। एसपी ने कहा कि पीड़ितों में से एक जुनैद का आपराधिक इतिहास था। घटना में गोरक्षकों के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह जांच का विषय है।
इस घटना में कितने लोग थे शामिल
प्राथमिकी में नामजद पांच आरोपियों में अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू शामिल हैं। इनके खिलाफ भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 365, 367, 368 के तहत मामला दर्ज किया गया था। भिवानी में, पुलिस ने कहा कि उन्होंने वाहन के मालिक की पहचान चौपहिया वाहन के चेसिस नंबर से आसीन खान के रूप में की है। पुलिस ने कहा कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और उन्होंने वाहन की पहचान भी की। कानूनी औपचारिकताओं के बाद शवों को उन्हें सौंप दिया गया।