राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल पहले एक भूमि विवाद में 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचवे आरोपी को बरी कर दिया गया जबकि दोषी करार दिए गए चारों लोगों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी अभियोजक भेरुलाल बंसीवाल ने बताया कि एससी/एसटी अदालत की न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने सोमवार को सोदान सिंह गुर्जर (45), रामकरन गुर्जर (42), देवीलाल गुर्जर (50) और छोटूलाल गुर्जर (35) को भारतीय दंड संहिता धारा 302 (हत्या) के तहत हत्या का दोषी माना और चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में पांचवें आरोपी रामलाल गुर्जर को बरी कर दिया। सभी चार अपराधी और बरी किए गए व्यक्ति झालावाड़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निमोदा गाँव के निवासी हैं।
उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2010 को, दोषियों ने जिले के उंदेल गांव के बद्रीलाल बैरवा (30) पर तलवार, लोहे की छड़ और लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।