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उपहार से जुड़े मामले में 15 जुलाई तक फैसला सुनाने का प्रयास करे निचली अदालत : उच्च न्यायालय 

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह 1997 में उपहार सिनेमाघर में लगी भयानक आग की घटना से जुड़े मुख्य मामले के

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह 1997 में उपहार सिनेमाघर में लगी भयानक आग की घटना से जुड़े मुख्य मामले के दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ पर अगले साल 15 जुलाई तक फैसला सुनाने का प्रयास करे। न्यायाधीश अनु मल्होत्रा ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रत्येक सप्ताह इस मामले की सुनवाई के लिए कम से कम तीन तारीख तय करे। अदालत ने इस मामले की कार्यवाही को लेकर 18 फरवरी तक स्थिति रिपोर्ट भी देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ निचली अदालत को इस मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह में कम से कम तीन तारीख तय करने और 15 जुलाई तक फैसला सुनाने का प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।’ उच्च न्यायालय ने इससे पहले निचली अदालत को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट भी देखी जिसमें निचली अदालत ने कहा था कि उनके पास बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

पाटियाला हाउस अदालत के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में अभियोजन ने 49 गवाह बनाए जिनमें से 37 की गवाही अभी दर्ज नहीं की गई है। एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई के लिए एक सप्ताह में कम से कम पांच तारीख निचली अदालत में तय की जाएं क्योंकि मुख्य मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है, वह काफी पुराना है और उसमें रियल एस्टेट के दिग्गज सुशील एवं गोपाल अंसल शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और इस मामले के अन्य पक्षों से सुनवाई में सहयोग करने को कहा है ताकि इसका निपटारा जल्द हो सके। दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में 13 जून, 1997 को ‘बॉर्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। दरअसल 31 जनवरी, 2003 को एक निचली अदालत ने इस मामले से जुड़े हुए कुछ दस्तावेजों के अदालत के रिकॉर्ड कक्ष से गायब होने के बाद जांच के आदेश दिए थे। इस संबंध में अदालत के एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

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