कोरोना वायरस की दहशत के बीच कई राज्यों ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही स्कूल . कॉलेज , मॉल , जिम , बाजार बंद करने का फैसला लिया है वही , इस बीच आज कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बुधवार को प्रशासन ने नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगा दी है। साथ ही यूपी पुलिस ने यह भी चेतावनी गई है कि जो लोग विदेश यात्रा की सूचना पुलिस को नही देंगे। उनके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी। वही, कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दे कि इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
हरियाणा में धारा 144 लागू
हरियाणा के पलवल जिले में धारा 144 लागू लगी हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठ ने जिलाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश पर जिले में भीड़ एकत्र न होने देने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब व जिम आदि के संचालन पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश पूर्व निर्धारित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
हमीरपुर जिले में धारा 144 लागू
हमीरपुर जिले में आपातकाल घोषित किया साथ ही डीसी ने धारा 144 लागू लगी हुई है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए हैं।
वही , आदेशों में कहा है कि जिले में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 से प्रभावित होने के लक्षणों या इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से इसकी समस्त जानकारी निगरानी अधिकारी को देनी होगी और उपचार में सहयोग भी करना होगा। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति या उसके संपर्क में आए अन्य सभी व्यक्तियों को निगरानी, निरीक्षण, जांच, शारीरिक परीक्षण, आइसोलेशन और उपचार से संबंधित निगरानी अधिकारियों के निर्देशों (लिखित या मौखिक) की अनुपालना भी करनी होगी।
जबलपुर में धारा 144 लागू
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी की गई एडवायजरी का जिले में सख्ती से पालन कराने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह तथा इण्डोर एवं आउटडोर सामूहिक भोज और सम्मेलनों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस तरह के आयोजनों की पूर्व में जारी अनुमतियां भी निरस्त कर दी हैं।
ओडिशा में धारा 144 लागू
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर ओडिशा सरकार ने गजपति, जगतसिंहपुर, कंधमाल, भद्रक, और मयूरभंज जिलों में धारा 144 लागू कर दिया है।
लेह व कारगिल में धारा 144 लागू
लद्दाख में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तीन और मामले सामने आए जिसके बाद केंद्रशासित प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इन 3 नए मामलों में 2 लेह व 1 कारगिल का है और कारगिल में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है।
ग्वालियर में भी धारा 144 लागू
विश्व भर में महामारी के रूप में फ़ैल रहें कोरोना वायरस के चलते शहर में सावधानी बरतते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी हैं । इस आदेश के बाद शहर में सभी प्रकार के सम्मलेन, सामूहिक भोज कार्यक्रम, जुलुस, सामाजिक समारोह जैसे सभी कारक्रम जिनमे सामूहिक रूप से अधिक लोगों के आने की संभावना रहती है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं ।
महाराष्ट्र में 144 लागू
देश में सबसे ज्यादा कोरोनावायरस संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां 38 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को उद्धव सरकार ने पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। हाल ही में मुंबई और नवी मुंबई में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आने के बाद मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है।
वही , महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक में भी धारा 144 लागू कर दी गयी है। नासिक स्थित सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस जैसे लक्षणों वाले दो और व्यक्तियों को सोमवार को भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती इन दो मामलों के साथ अस्पताल में वर्तमान में आठ मरीजों का इलाज चल रहा है।
खबरों के अनुसार, हालांकि जिला कलेक्टर सूरज मंधारे ने बताया कि अभी तक 23 संदिग्धों की कोरोना वायरस की जांच की गई है, जिनमें से 20 की रिपोर्ट निगेटिव आयी है जबकि बाकी की रिपोर्ट का इंतजार है।
बही , महाराष्ट्र के नागपुर में धारा 144 लागू की गयी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त रवींद्र कदम ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक तौर पर और भारत में भी फैल रहा है और नागपुर में इसके कुछ पॉजिटिव मामले सामने आये हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने पर रोक लगाना जरूरी है। यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू
छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने कोरोना वायरस के चलते जिले में धारा 144 लागू किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पत्र में संभावित उपाय अमल में लाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमाक होने की संभावना है, क्योंकि जिले की सरहदों से लगी हुई अन्य राज्यों की सीमाओं में यह संक्रामक है।
रायपुर एवं बस्तर मुख्य मार्ग में होने से काफी संख्या में आवागमन एवं परिवहन होने की वजह से धारा 144 लागू करना आवश्यक है, जिससे मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से कोविद-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी जाए – कलेक्टर
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने कहा है कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी जाए।
कलेक्टर तरुण पिथोडे ने धारा 144 में आदेश जारी कर संक्रमित व्यक्ति या उसके संपर्क में व्यक्ति जो कि कोविड-19 से संक्रमिक हों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया हैं संक्रमित या उसके सम्पर्क में आये व्यक्ति की शारीरिक जांच, संगरोध, अलगाव, उपचार तथा उससे संपर्क में आये अन्य सभी व्यक्तियों की शारीरिक जांच, उपचार तथा आवास संस्थागत संगरोध, अलगाव या आवश्यक जानकारी का खुलासा करने से इंकार नहीं कर सकता है।
किसी भी परिसर के मालिक, मुखिया या किराये से लेने वाले व्यक्ति को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य सुविधा या टेलीफोन के माध्यम से 104 स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करेगा और विश्वास या संदिग्ध व्यक्ति के संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले एवं अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने की सूचना निगरानी कर्मियो अनिवार्य रूप से देगा।
इन आवश्यक सूचनाओं का खुलासा करने तथा अधिसूचित निगरानी, निरीक्षण, जांच, शारीरिक जांच, संगरोध, अलगाव और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार तथा अस्थाई बंध, सीलिंग, निकासी, सेनिटाईजेशन परिसर की सफाई आदि और किसी भी व्यक्ति के साथ सहयोग करने या सहयता देने से मना करना या संदिग्ध व्यक्ति या परिसर से संबंधित निगरानी कर्मियो के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 270 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, यह आदेश आज से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 34 में शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नोवेल कोरोना वायरस रो कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत कोई भी मॉलिश केन्द्र, स्पॉ, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिग पुल्स, स्कूल, कालेज, आंगनवाड़यों, अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों शिविर तथा सार्वजनिक समारोह में 20 से अधिक लोगों के जमावड़ वाले किसी भी सार्वजनिक, सामुदायिक, धार्मिक स्थलों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन एवं सम्मेलन, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, आदि का आयोजन जिला भोपाल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर 31 मार्च तक प्रतिबंधित किया गया है।