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Breaking !! आर्यन खान को राहत नहीं, शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका हुई खारिज

क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई सेशंन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कहीं हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बड़ा झटका लगा है। मुंबई की स्पेशल एनडीपीसी कोर्ट ने एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही फिल्म स्टार शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके बेटे आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मुंबई की अदालत ने आर्यन खान और उनके साथ एनसीबीकी गिरफ्त में आए करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका रद्द कर दी है। 
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अब शाहरुख खान के वकील ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर को मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। जिसकी अवधि 21 अक्टूबर को पूरी हो रही है।

बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था। जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया। 

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बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। एनसीबी ने मुंबई की कोर्ट में आर्यन खान की व्हाट्स ऐप चैट पेश की थी। जिसमें कथित तौर पर आर्यन खान के किसी नई फिल्म एक्ट्रेस से ड्रग्स से संबंधित बातचीत के सबूत मिले हैं। इस अहम खुलासे के बाद कोर्ट का रुख इस मामले में सतर्क हो गया है। जिसकी वजह से अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
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 एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए इसके तार इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े होने का भी अंदेशा है। जिसकी पूरी तरह जांच होनी जरूरी है। एनसीबी का तर्क था कि क्योंकि आर्यन खान एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगर उनकी जमानत होती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एनसीबी की इन दलीलों के बाद एनडीपीसी कोर्ट ने ये कड़ा आदेश सुनाया है।

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