दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म की ‘ऑनलाइन स्ट्रीमिंग’ पर रोक लगाने से इनकार करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर फिल्म निर्माताओं समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया, सिंह ने अपने दिवंगत बेटे के जीवन पर फिल्म बनाकर उन पर गलत तरीके से लाभ’ लेने का आरोप लगाया है, बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के उपनगरीय बांद्रा में 14 जून, 2020 को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ गोपनीयता का उल्लंघन
एकल न्यायाधीश ने पिछले महीने राजपूत के पिता की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा, कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन मंच पर रिलीज की जा रही है और इसमें मानहानि बयान तथा समाचार आलेख हैं तथा यह सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है, अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील वरुण सिंह ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ उनके जीवन पर आधारित फिल्म परिवार के सदस्यों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करती है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
सुशांत के पिता ने लगाया आरोप
फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद निजता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि मामला विचार योग्य नहीं है राजपूत के पिता ने अपील में कहा है कि कई लोग उचित सहमति के बिना एसएसआर के जीवन पर आधारित फिल्में, वेब-सीरीज और किताबें आदि लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दिवंगत बेटे की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, साथ ही उन्हें अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है।