दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला की उस याचिका पर सीबीआई का जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया। चौटाला ने दावा किया कि उन्हें आशंका है कि अगर उनके मामले में विशेष न्यायाधीश के सामने सुनवाई जारी रहती है तो उनकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी।
न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने सीबीआई को नोटिस जारी करके उसका रुख पूछा। न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने संबंधित न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए की है। अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश ऐसे मामले में आया था जो वहां अब भी लंबित है और इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया।